ललितपुर। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के निर्देशन में जिले में बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम गांव गांव जाकर लोगों को बाल विवाह के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक कर रही है, साथ ही कहीं से भी बाल विवाह की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर ही बाल विवाह को रुकवाया जा रहा है, ताकि बेटियों को उनका स्वस्थ्य बचपन मिले और वे भी पढ़लिख कर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें।
इसी के क्रम में आज 21 मई को जिला प्रोबेशन अधिकारी नंदलाल के निर्देशन में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजकुमार जैन, सदस्य अर्चना सक्सेना, वासुदेव, रवि नारायण चौबे, प्रताप नारायण गोस्वामी की सहमति पर चाइल्ड हेल्पलाइन के को-ऑर्डिनेटर अजय कुशवाहा और पर्यवेक्षक शुभम शुक्ला ने थाना बानपुर पहुंचकर बाल विवाह के संबंध में दोषियों पर शिकायतकर्ता के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत एफआईआर दर्ज कराई।read more:https://pahaltoday.com/district-magistrate-and-superintendent-of-police-reviewed-prosecution-and-law-and-order/
शिकायतकर्ता चन्द्रपाल पुत्र मथुरा पाल निवासी ग्राम नयाखेडा थाना धुवारा जिला छतरपुर मप्र द्वारा तहरीर में बताया गया कि उसने चाइल्ड हेल्पलाइन ललितपुर को 1098 के माध्यम से 5 मई को बाल विवाह की शिकायत की थी 17 वर्षीय बालिका का विवाह उसके माता पिता के द्वारा दिनांक 12.05.2026 को कमल सिंह पुत्र श्यामलाल पाल निवासी ग्रा० धुरवारा थाना जखौरा के साथ करा दिया था, जिसकी सूचना बाल कल्याण समिति ललितपुर को देने पर उनके द्वारा बालिका और उनके माता पिता को समझाया गया था, जिसके बाद बालिका के माता पिता ने बाल कल्याण समिति को 18 वर्ष के बाद ही पुत्री का विवाह करने संबंधी शपथ पत्र दिया था, परंतु इसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। शिकायतकर्ता ने बालिका के माता-पिता व लडके पक्ष के माता-पिता और सक्रिय सदस्य के विरुद्ध वाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की थी, जिस पर बालिका के पिता लक्ष्मण पाल, बालिका की माता, निवासी ग्राम बिलाटा थाना बानपुर, लड़के के पिटल श्यामलाल पाल एवं माता, निवासी ग्राम धुरवारा (जखौरा) एवं सक्रिय सदस्य के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 की धारा 10 व 11 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।