खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत,गिरफ्तारी पर रोक

पटना। पटना के चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से एक बड़ी अंतरिम राहत मिल गई है। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को अदालत में विस्तृत सुनवाई हुई थी, जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने अपना आदेश जारी करते हुए खान सर को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए खान सर के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर तलवार लटकना बंद हो गई है। इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने पुलिस को खान सर का पूरा आपराधिक इतिहास और मामले से जुड़ी केस डायरी अगली तारीख तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।read more:https://pahaltoday.com/patients-machines-and-hackers-the-health-systems-new-crisis/ अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई आगामी 30 जून को तय की गई है। बता दें कि यह पूरा विवाद तब गहराया जब पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में नामजद होने के बाद खान सर अचानक से मुख्यधारा से गायब हो गए थे। उन्हें तलाशने के लिए पुलिस की टीमों ने उनके प्रसिद्ध संस्थान खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर पर भी छापेमारी की थी, लेकिन खान सर पुलिस के हाथ नहीं आए। इसके बाद लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि खान सर के वकील या तो कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे या फिर खान सर किसी भी समय अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण (सरेंडर) कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने सरेंडर करने के बजाय कानूनी रास्ता चुना और अपनी जमानत याचिका दायर की। सोमवार की बहस के बाद सुरक्षित रखे गए फैसले में मंगलवार को उन्हें कोर्ट से यह बड़ी राहत मिल गई, जिससे उनके प्रशंसकों और छात्रों ने राहत की सांस ली है।

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