पशु तस्करी के दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने किया दंडित 

भदोही। एसपी अभिनव त्यागी के निर्देशन में पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय द्वारा पशुओं की तस्करी करने के दोषी अभियुक्त को दंडित किया गया। थाना ऊंज क्षेत्र अंतर्गत अभियुक्तों द्वारा 20 राशि बैल को एक ट्रक में क्रूरतापूर्ण लेकर जाने के संबंध में धारा- 3/5ए/8 उ.प्र. गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व सपठित धारा 3 पशु परिवहन नियमावली में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।read more:https://pahaltoday.com/13479-rupees-refunded-to-the-account-of-the-victim-of-cyber-fraud/ एसपी के कुशल निर्देशन में पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व एडीजीसी प्रफुल्ल मालवीय के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायाधीश दुर्गेश, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, ज्ञानपुर भदोही द्वारा पशु क्रूरता के दोषी अभियुक्त मुबारक हुसैन उर्फ मैसर पुत्र इम्तियाज हुसैन निवासी ग्राम फतेहपुर घाट थाना पूरामुफ्ती जिला कौशाम्बी, को धारा- 5ए/8 के अंतर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए व धारा 11 अंतर्गत 50 रुपया अर्थदंड से दंडित किया गया।

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