गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मई 2026 को जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद, साथ ही ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां सहित अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को जनपद न्यायालय गाजीपुर के दस कक्षीय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत, शक्ति सिंह ने की। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज गोंड समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान नीरज गोंड ने जानकारी दी कि पूर्व की भांति इस बार भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकार के मामलों—जैसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे आपराधिक वाद, पारिवारिक विवाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट, स्टाम्प एवं पंजीयन वाद, मोटर दुर्घटना दावा, चकबंदी, श्रम, उपभोक्ता फोरम, कराधान, विद्युत चोरी आदि—का निस्तारण सुलह-समझौते और मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा।read more:https://khabarentertainment.in/woman-raped-in-the-name-of-exorcism-fatehpur-police-arrested-two-accused-within-12-hours/उन्होंने विशेष रूप से वैवाहिक विवादों को आपसी सहमति से निपटाने और अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में लाकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर बल दिया। अधिकारियों के बीच इस बात पर विस्तृत चर्चा हुई कि 9 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिकतम वादों का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जा सके। बैठक में विभिन्न विभागों—समाज कल्याण, राज्य कर, आबकारी, कृषि, विधिक माप विज्ञान, दिव्यांगजन सशक्तिकरण और विद्युत विभाग—के प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई और अपने-अपने स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया।