बाराबंकी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने डीआईओएस ओपी त्रिपाठी को बड़ी राहत देते हुए उनके विरुद्ध पारित 15 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी है। मामला शहर के विवादित सिटी इंटरमीडिएट कॉलेज में सहायक अध्यापक अभय कुमार के दोबारा कार्यभार ग्रहण से जुड़ा है। कॉलेज प्रबंधक सरदार आलोक सिंह द्वारा डीआईओएस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए दाखिल याचिका पर सिंगल बेंच ने एसटीएफ जांच, ट्रांसफर और रिकवरी के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ डीआईओएस ओपी त्रिपाठी ने डबल बेंच में अपील की थी। डबल बेंच ने 7 मई को दिए आदेश में कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि डीआईओएस ने विभागीय नियमों के विरुद्ध कोई कार्य किया है। न्यायालय ने माना कि अभय कुमार की कार्यमुक्ति और दोबारा कार्यभार ग्रहण में डीआईओएस द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई थी और न ही उनके पक्ष में कोई दोहरा भुगतान हुआ।read more:https://pahaltoday.com/purushottam-month-fair-will-start-from-may-17/प्रकरण के अनुसार प्रधानाचार्य शिवचरण गौतम ने अभय कुमार को कार्यमुक्त किया था। बाद में उन्होंने आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय, छत्तीसगढ़ में मार्च 2025 से जून 2025 तक सेवा देने के बाद 31 अगस्त 2025 को त्यागपत्र देकर 1 सितंबर 2025 को सिटी इंटर कॉलेज में पुनः कार्यभार ग्रहण किया था। मामला संज्ञान में आने पर डीआईओएस ने अभय कुमार के वेतन पर रोक लगाते हुए उच्चाधिकारियों से दिशा-निर्देश मांगे थे।