जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना पर मिलेगा 10 लाख का बीमा लाभ

कायमगंज फर्रुखाबाद।  सीपी गेस्ट हाउस के सभागार में गुरुवार को व्यापारियों एवं जीएसटी अधिकारियों के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इटावा से आए जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर एच.पी. राव दीक्षित, एडिशनल कमिश्नर (अपील) राकेश कुमार तथा फर्रुखाबाद से जीएसटी अधिकारी हिम्मत सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने व्यापारियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में यह राशि पांच लाख रुपये थी। अब यदि किसी जीएसटी पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को विभाग की ओर से दो माह के भीतर 10 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए व्यापारी का जीएसटी पंजीकरण होना आवश्यक है, भले ही उसने कोई कर जमा न किया हो। read more:https://pahaltoday.com/two-brothers-were-attacked-with-sticks-and-rods-due-to-an-old-rivalry/अधिकारियों ने व्यापारियों से कर संग्रह बढ़ाने में सहयोग करने तथा समय पर कर जमा करने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम में व्यापारियों ने विभिन्न विषयों पर अधिकारियों से चर्चा कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कराया। इस अवसर पर तंबाकू संगठन, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल तथा उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने अधिकारियों का माल्यार्पण, शॉल ओढ़ाकर, स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पट्टिका भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में तंबाकू संगठन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्त, उपाध्यक्ष मनोज कुमार गंगवार, महामंत्री संजीव कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अंकित कुमार अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, पवन गुप्ता, मनोज कौशल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष उमेश गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यनारायण वर्मा, नगराध्यक्ष रोहित गुप्ता, उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष संजय गुप्ता, नगर अध्यक्ष अमित सेठ, विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र रस्तोगी, प्रवीण यादव, रसिक अग्रवाल, आलोक गुप्ता तथा उद्योग व्यापार संगठन के नगराध्यक्ष पिंटू यादव सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

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