बिजनौर। जनपद में संगठित अपराध और गोमांस तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन ने गैंगस्टर अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।read more:https://pahaltoday.com/organizing-a-felicitation-ceremony-for-the-appointment-of-the-headmen-as-administrators/प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार गैंगस्टर अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर द्वारा आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित की गई लगभग 168 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी एवं उसके गिरोह ने अवैध गतिविधियों से अर्जित धनराशि का उपयोग कर बिजनौर में सहसपुर के ग्राम याकूबपुर क्षेत्र में भूमि क्रय की थी तथा वहां ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस का निर्माण कराया गया था। प्रशासन ने उक्त संपत्तियों को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई है।अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों की अवैध कमाई और उससे अर्जित संपत्तियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यह अब तक की महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों को किसी भी स्थिति में संरक्षण नहीं दिया जाएगा तथा संगठित अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को अपराधियों के विरुद्ध एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, जिससे अवैध गतिविधियों में संलिप्त तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी।