गाजियाबाद। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जनपद गाजियाबाद में यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है कि 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रह जाए।अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं संगठनों के माध्यम से घर-घर तथा कार्यस्थलों पर मतदाता सूची में नामों का सत्यापन कराया जाएगा।इस अभियान में कोटेदार राशन कार्ड से जुड़े परिवारों के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी सदस्यों का नाम चेक कराएंगे। उद्यमी एवं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के पात्र सदस्यों का नाम चेक कराएंगे। वहीं आरडब्ल्यूए एवं सोसाइटी के पदाधिकारी सोसाइटी में रहने वाले मकान मालिकों, किरायेदारों, घरेलू सहायकों एवं अन्य कर्मचारियों के परिवारों के पात्र सदस्यों का सत्यापन कराएंगे।इसी प्रकार स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों के माध्यम से उनके परिवार के पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में चेक कराएंगे। आशा एवं एएनएम कार्यकर्ता घर-घर जाकर विशेष रूप से महिलाओं एवं किशोरियों के परिवारों में पात्र महिला मतदाताओं के नाम का सत्यापन करेंगी। साथ ही अवगत कराना है कि विद्यालयों की समय सीमा 15 नवंबर तक है बाकी सब की 10 नवंबर तक है।
मतदाता सूची में नाम चेक करने एवं आवेदन की प्रक्रिया
सभी नागरिक ECINET App अथवा भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं।यदि किसी नागरिक का नाम गाजियाबाद जनपद की किसी विधानसभा की मतदाता सूची में पहले से दर्ज है, तो उसे दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।यदि किसी पात्र नागरिक का नाम किसी भी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वह नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकता है। वहीं जिन नागरिकों का नाम किसी अन्य जनपद अथवा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है और अब वे गाजियाबाद में निवास कर रहे हैं, वे वर्तमान पते पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 भर सकते हैं।
फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 की हार्ड कॉपी (कागजी फॉर्म) भरकर भी जमा करनी होगी।
जिन नागरिकों ने पूर्व में बीएलओ के माध्यम से अथवा ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, उनसे दोबारा फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा। ऐसे नागरिकों को अपने पूर्व आवेदन की पावती अथवा रेफरेंस नंबर की प्रति उपलब्ध करानी होगी।
निर्धारित समय-सीमा
अभियान के अंतर्गत 10 नवम्बर 2026 तक सभी माध्यमों से मतदाता सूची में नामों की जांच एवं आवश्यक फॉर्म भरवाने की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।इसके उपरांत 15 नवम्बर 2026 तक सभी संबंधित अधिकारियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा कि उनके क्षेत्र के सभी परिवारों के 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में चेक कर लिए गए हैं तथा जिन पात्र नागरिकों के नाम दर्ज नहीं हैं, उनके आवश्यक फॉर्म भरवा दिए गए हैं।
नागरिकों से अपील
जिला प्रशासन द्वारा जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि वे अपने परिवार के 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में अवश्य चेक करें। यदि किसी पात्र सदस्य का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो नियमानुसार फॉर्म-6 भरकर नाम दर्ज कराने की कार्रवाई करें।जिला प्रशासन का संकल्प है कि जनपद का कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।