गाजीपुर । कुटुम्ब न्यायालय, गाजीपुर में एक परामर्शदाता (काउंसलर) के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय शैलोज चन्द्र ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में संविदा के आधार पर यह नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 4 अगस्त 2026 तक अपना आवेदन प्रशासनिक कार्यालय, पारिवारिक न्यायालय, गाजीपुर में जमा कर सकते हैं।जारी विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थी यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या मनोविज्ञान विषय में स्नातक होना चाहिए तथा समाज सेवा का अनुभव होना आवश्यक है। सामाजिक कार्य में परास्नातक (एमएसडब्ल्यू) के साथ समाज सेवा एवं पारिवारिक काउंसलिंग का कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। गाजीपुर जनपद के निवासियों को भी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।परामर्शदाता का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। यह नियुक्ति शासकीय सेवा नहीं मानी जाएगी, बल्कि संविदा के आधार पर होगी।read more:https://khabarentertainment.in/509-vidyut-sakhis-in-bijnor-receive-thermal-printers-instant-electricity-bill-receipts-will-now-be-available-at-doorsteps/नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्वीकृति के बाद पूर्ण होगी। विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका संख्या 10298/2026 में पारित होने वाले आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अथवा बनाए जाने वाले नियमों के अधीन रहेगी।इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर 4 अगस्त 2026 तक प्रशासनिक कार्यालय, पारिवारिक न्यायालय, गाजीपुर में जमा करनी होंगी। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।