November 22, 2024
Those who pay electricity bills before due date will get one percent discount

Those who pay electricity bills before due date will get one percent discount

ड्यू डेट से पहले विद्युत बिलों का भुगतान करने वालों को मिलेगी एक प्रतिशत की छूट : अनुरुद्ध मौर्य
– योजना अवधि समाप्त होने के बाद बकाएदार उपभोक्ताओं पर चलेगा वसूली का चाबुक
कोंच। सरकार द्वारा बिजली के बकाएदारों के एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को एक और मौका दिया था योजना की अवधि 16 जनवरी तक बढ़ा कर। इस योजना को कारगर बनाए जाने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारी लगातार कैंप लगाकर ऑन द स्पॉट ओटीएस में पंजीकरण कर रहे हैं। इसके अलावा पंजीकरण कराने के लिए बाकायदा अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है। योजना की अवधि समाप्त हो जाने के बाद बकाएदारों के खिलाफ विभाग कड़ाई से वसूली का चाबुक चला सकता है। एसडीओ ने यह भी बताया कि जो उपभोक्ता ड्यू डेट से पहले बिलों का भुगतान हर महीने करेंगे उन्हें एक प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।यूपी में बिजली राजस्व वसूलने के साथ साथ उपभोक्ताओं को राहत देने देने के लिए सरकार ने ओटीएस की अंतिम तिथि 16 जनवरी कर दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को ब्याज में छूट का लाभ प्राप्त हो सके। हालांकि इस योजना की अवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो गई थी लेकिन बहुत कम उपभोक्ता लंबित बिलों का भुगतान ब्याज माफी के साथ आसान किश्तों में करने का लाभ उठा सके थे। योजना को परवान चढ़ाने के लिए एसडीओ विद्युत अनुरुद्ध मौर्य के निर्देशन में योजना की अवधि बढ़ाए जाने का अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है। एसडीओ विद्युत अनुरुद्ध मौर्य के निर्देशन व अवर अभियंता द्वय अंकित साहनी, अमन पांडे, टीजी टू प्रभुदयाल के नेतृत्व में हर दिन विभिन्न इलाकों में कैंप लगाकर ऑन द स्पॉट ओटीएस में पंजीकरण किए जा रहे हैं। अब इस योजना के खत्म होने में केवल दो दिन का समय बचा है और कैंपों के अलावा बिजली विभाग के दफ्तर में विद्युत उपभोक्ताओं की भीड़ लगी है ताकि वे इस योजना का लाभ ले पाने में कामयाब हो सकें। वहीं उप खंड अधिकारी अनुरुद्ध कुमार मौर्य ने कहा, बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए यह अंतिम अवसर है कि वे योजना के तहत पंजीकरण करा कर ब्याज में छूट और किश्तों में बिल की अदायगी का लाभ उठा लें। पंजीकरण नहीं कराने वालों के कनेक्शन तो काटे ही जाएंगे, राजस्व भी सख्ती के साथ आरसी काट कर वसूला जाएगा और उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।

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