November 22, 2024
The family of the deceased will get Rs 2 lakh compensation in hit and run cases.

The family of the deceased will get Rs 2 lakh compensation in hit and run cases.

हिट एंड रन मामलों में मृतक परिवार को मिलेगा 2 लाख रूपया मुआवजा
सड़क दुघर्टना में घायल व्यक्तियों को दिया जाएगा 50 हजार रुपया
भदोही। सड़क दुघर्टना के हिट एंड रन मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा 2022 की शुरुआत कर दी गई है। इसकी शुरुआत बुधवार को जनपद स्तर पर की गई।इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कार्यालय एवं यातायात भुवनेश्वर पांडेय व यात्रीकर अधिकारी शारदा मिश्र द्वारा विधिवत इसकी शुरुआत की गई।‌‌ उन्होंने बताया कि सड़क दुघर्टना के हिट एंड रन मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा योजना 2022 के तहत दुर्घटना के दौरान मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपया मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जबकि घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपया मुआवजा के तौर पर दिए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत कर दी गई है।‌ उक्त कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी कार्यालय एवं यातायात भुवनेश्वर पांडेय व यात्रीकर अधिकारी शारदा मिश्र ने सड़क दुर्घटना के कुल 12 हिट एंड रन मामलों के परिजनों को बुलाया कर विधिक दस्तावेजों को दिया गया। जहां पर उन्होंने सभी को शासन प्रशासन द्वारा संचालित की जा रही इस मुआवजा योजना की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

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