
भदोही। आगामी त्यौहार बुद्ध पूर्णिमा 12 मई व गाजी मियां का मेला 19 मई को तथा ईदुज्जुहा (बकरीद) 7 जून को मनाया जायेगा। सुरक्षा व्यवस्था व त्यौहार आदि के दृष्टिगत्त असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों एवं उनके कार्य कलापों से शान्ति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। अतः जनपद भदोही की सीमा के अन्तर्गत लोक प्रशान्ति एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट शैलेष कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया है। जिनमे कोई भी व्यक्ति ईट-पत्थर, आग्नेयास्त्र व विस्फोटक पदार्थ, तलवार, भाला, भुजाली, लाठी डण्डा या 5 सेमी० से अधिक फल वाली छूरी व धारदार हथियार अथवा अन्य किसी ऐसे हथियार को लेकर नहीं निकलेगा और न ही इसका प्रदर्शन करेगा और न ही एकतित्र करेगा, जिसका उपयोग आकमण के लिए किया जा सके। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी तथा सिख व गोरखा जाति के व्यक्त्तियों पर जो प्रथा के अनुसार कृपाण व खुखरी के अधिकारी है, पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्त्ति साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले भाषण तथा लोक प्रशान्ति को विक्षुब्ध करने वाले उत्तेजक भाषण व नारे आदि नहीं लगायेगा। कोई भी व्यचित्तं गलत अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही जनता में इस प्रकार की नोटिस, पर्चे अथवा साहित्य प्रकाशित अथवा वितरित करेगा जिससे कि उत्त्तेजना फैले और हिंसा का मार्ग प्रशस्त्र होकर लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध हों। कोई भी व्यक्ति जुलूस अथवा सभा किसी सार्वजनिक स्थान पर अधोहस्ताक्षरी अथवा सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के पूर्वानुमति के बिना नहीं करेगा व निकालेगा और न ही किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान, अथवा सड़क या गली में पाँच 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19की गाइडलाइन्स में जारी दिशा निर्देशों के साथ ही सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश जनपद भदोही के सम्पूर्ण जनपदीय क्षेत्र में 6 मई से 30 जून तक यदि इसके पूर्व वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा। उक्त प्राविधानों की अवज्ञा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। चूंकि स्थिति की गम्भीरता तथा तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए इस आदेश को शीघ्र प्रभावी करना आवश्यक है और समयाभाव के कारण दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना सम्भव नही है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का प्रसार ध्वनि विस्तारक यन्त्र एवं कलेक्ट्रेट व तहसीलों के नोटिस बोर्डों पर चस्पा करके अथवा समाचार पत्रों में प्रकाशन करके किया जायेगा। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से दिनांक 6 मई 2025 को जारी किया गया। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।