July 27, 2024

गाजीपुर । इस वर्ष दिनांक 11-04-2024 से ईद उल फित्तर, दिनांक 14.04.2024 को डा0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस, दिनांक 17.04.2024 को रामनवमी, दिनांक 21.04.2024 को महावीर जयन्ती व दिनांक 23.05 2024 को बुद्ध पुर्णिमा का त्योहार मनाया जाना है तथा भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16.05.2024 द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के कार्यकम की घोषणा के फलस्वरूप जनपद में आदर्श आचा संहिता के सुसंगत उपवन्ध दिनांक 16.03.2024 से प्रभावी है, जिसमें विभिन्न व्यक्यिों, विभिन्न संगठनों/दलो समर्थक व असामाजिक तत्व परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शान्ति व्यवस्था प्रभावित कर सकते है। इस दौरा सम्भावित प्रत्याशियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न किये जाने तथा विभिन वर्गों धार्मिक समुदायों में विद्वेश उत्पन्न करने एवं अवांछनीय अपराधिक तत्वों व समाज विरोधी व्यक्तियों के गठजोड़ से अपराध व अपकृत्य करने की स्थिति होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। चुनाव व्यवधान/साम्प्रदायिक दंगा एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो, को देखते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है मतदान एवं उपरोक्त त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा शान्ति कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्ग निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। अतः मैं, दिनेश कुमार, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा), गाजीपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आगामी त्यौहार शान्तिपूर्ण एवं भयमुक्त ढंग से सम्पन्न कराने तथा जन-जीवन एवं निजी/लोक सम्पत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी करता हूँ। तात्कालिक आवश्यकता के महत्व को देखते हुए उन आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नहीं है. इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के कम में किसी भी प्रकार के रोड शो, पदयात्र साईकिल/चाईक/वाहन रैली और जुलूस आदि एवं किसी भी राजनितिक दलों या सम्भावित उम्मीदवारों चुनाव से सम्बन्धित किसी अन्य समुह की भौतिक रैली बिना अनुमति नहीं की जायेगी, यदि भौतिक रैलियों/ज सनाओं की अनुमति दी जाती है तब भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी अभियान के दिन कि भी रैलियों और जनसभाओं की अनुमत्ति नहीं दी जायेगी, किसी भी राजनैतिक दल/प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं/समर्थको द्वारा किसी भी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन/अपराध किया जाता है तो इसके लिए प्रत्याशी/ राजनैतिक दल भी उत्तरदायी होंगे, किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे, किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग धार्मिक उन्माद फैलाने, भाषण आदि के लिए नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है. फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा, कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण कि अनुमति के नहीं करेगा। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गाे पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ करेगा या उन्हेें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा, दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे, कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा, कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, कंकड़, पत्थर अथवा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदायो, धर्मों या वर्गो के बीच द्वेष की भावना फैले या शान्ति भंग होने की आशंका हो। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी रैली/सभा/बैठक आयोजित नहीं की जायेगी। सभी राजनैतिक दल/प्रत्याशी/समर्थक / व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे। उन्होने बताया कि यदि प्रचार के दौरान कोई भी सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी राजनैतिक दल/आयोजक/सम्बन्धित प्रत्याशी की होगी और उसकी क्षतिपूर्ति की वसूली के साथ विधिक कार्यवाही की जायेगी। किसी भी राजनैतिक दल/प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं/समर्थकों द्वारा किसी भी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन/अपराध किया जाता है तो इसके लिए प्रत्याशी/राजनैतिक दल भी उत्तरदायी होगें। चुनाव सभाओं के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों, के प्रयोग हेतु ली गयी पूर्वानुमति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या किसी अन्य प्रयोजन ने किसी नियत स्थान पर ध्वनि विस्तारक यत्रों का प्रयोग नहीं करेगा, साथ ही ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यथासंशोधित प्रविधानों/मानकों का उल्लघन नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र में या उसके निकट उद्दण्ड आचरण करता है जैसे कि मेगा फोन व ध्वनि निस्तारक जैसा यंत्र आदि जिससे कि मतदान प्रभावित होता है, उसे पुलिस द्वारा गिरफतार किया जायेगा और ऐसे उपकरण को कब्जे में लिया जायेगा। ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व की बारा 131 के तहत दण्डनीय होगा। उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में दिनांक 03-04-2024 से 04.06.2024 तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित होकर आज दिनांक 02.04.2024 को जारी किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *