गाजीपुर । पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना करण्डा पर पंजीकृत वर्ष 2015 के पाक्सो एक्ट व अन्य धाराओं से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त उमेश कुमार उर्फ फेंकन राम पुत्र रामअवध राम निवासी रामनाथपुर गोशन्देपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर को न्यायालय द्वारा कैद व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। न्यायालय ने 28 मार्च को दिए गये फैसले में अभियुक्त उमेश कुमार उर्फ फेंकन राम को धारा 377 भादवि में सात वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास और पाक्सो एक्ट में सात वर्ष का कारवास व पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है।