भदोही। सामान्य प्रेक्षक बी.जानं टी,जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह व कार्मिक प्रभारी/मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह, प्रशिक्षण प्रभारी/जिला विकास अधिकारी ज्ञानप्रकाश द्वारा प्रशिक्षण स्थल सेण्ट थॉमस स्कूल ज्ञानपुर में मतदान कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण के तीसरे दिन चार सदस्यीय मतकार्मिकों की टीम बनाकर दिये जाने वाले प्रशिक्षण के मॉक रिहल्सल का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सामान्य प्रेक्षक,जिला निर्वाचन अधिकारी व मतकार्मिक प्रभारी/मुख्य विकास अधिकारी ने निर्वाचन सम्बन्धित अधिकारियों एवं टीमों के समक्ष मतदान कार्मिकों- पीठासीन अधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय मतदान अधिकारियों को उनके कार्य उत्तरदायित्व एवं जबाबदेही से सम्बन्धित विभिन्न चरणों के कर्तव्यों का बोध कराया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों को अक्षरसः पालन सुनिश्चित कराते हुए मतदान कार्मिकों की अपने बूथ पर निर्विघ्न, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण ढ़ग से मतदान सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी होती है। समय से मॉक पोल, मतदान प्रारम्भ कराना, चैलेंज वोट, टेंडर वोट, टेस्ट वोट, आसक्त, दिव्यांगजन, के द्वारा साथी की मॉग की स्थिति आने पर माननीय आयोग के निर्देशानुसार प्रक्रिया का पालन करने सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण प्रभारी/जिला विकास अधिकारी ज्ञानप्रकाश ने मतदान कार्मिकों से सम्बन्धित निर्वाचन कर्तव्य मतदाता की पहचान-एपिक या फोटोयुक्त 11 विकल्पों में किसी एक विकल्प, पोलिंग पार्टियों के रवानगी, ईवीएम एवं मतदान सामग्री, बैलेट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट, वीवीपैट, एकीकृत मूल मतदाता सूची, ग्रीन पेपरसील, मतदाता रजिस्टर, मतदाता पर्ची, चेकलिस्ट, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ती, इन्ट्री पास, सहित विभिन्न मतदान कार्मिकों की जानकारी एवं सुविधा हेतु विभिन्न चरणों का प्रदर्शन किया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन टीम ने मास्टर टेªनरों द्वारा प्रशिक्षण को संतोषजनक बताते हुए कुछ कमियों एवं प्रारूपों में सुधार करते हुए कुशलता के साथ प्रशिक्षण देने पर बल दिया। सामान्य प्रेक्षक बी.जानं टी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मतकार्मिकों से कहा कि गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करें जिससे मतदान के दिन व निर्वाचन प्रक्रिया में कोई असुविधा या दिक्कत ना हो। जिस बिंदु पर डाउट हो उसे पुनः समझे। निर्वाचन कार्य में लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि मतदान जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/अनुपस्थिति बर्दाश्त नही की जाएगी तथा मतदान कार्मिकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए कठोरतम, दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। प्रभारी अधिकारी कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण में अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी में प्रथम पाली में 10 व द्वितीय पाली में 07दोनों पालियों में कुल 17मतदान कार्मिक अनुपस्थित रहे।