पासपोर्ट में पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए अब जरूरी नहीं मैरिज सर्टिफिकेट
गाजियाबाद। पासपोर्ट में पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए अब आवेदकों को मैरिज सर्टिफिकेट जमा करने के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। बिना प्रमाण पत्र के ही पत्नी का नाम आवेदक के पासपोर्ट में जुड़ जाएगा, सिर्फ आवेदन के कॉलम में पत्नी का नाम लिखना होगा। इस सुविधा से ऐसे हजारों आवेदकों को राहत मिल गई, जिनके पासपोर्ट शादी से पहले बने हुए हैं।
गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय से हर महीने तकरीबन 20 हजार लोगों के पासपोर्ट का नवीनीकरण किया जाता है। नवीनीकरण के दौरान आवेदक को अपनी जानकारी अपडेट करनी पड़ती है। बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन पासपोर्ट कार्यालय में पहुंचते हैं, जिनमें शादी के बाद आवेदक अपनी पत्नी का नाम भी पासपोर्ट में जुड़वाते हैं। पूर्व में इन आवेदकों को मैरिज सर्टिफिकेट बनवाकर अपलोड करना पड़ता था। इसके लिए उन्हें तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे। पासपोर्ट अधिकारी सुब्रतो हाजरा का कहना है कि पासपोर्ट में पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए शादी के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब पासपोर्ट के लिए नए आवेदन और नवीनीकरण के दौरान मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। जो सूचना आवेदक की ओर से फार्म में भरकर दी जाएगी, पासपोर्ट विभाग उसी सही मानकर अपडेट कर देगा।
ऐसे मामलों में जरूरी होगा सर्टिफिकेट
सिर्फ ऐसे मामलों में मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, जिनमें व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली है या फिर आवेदक की दो पत्नी हों। पासपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि अगर आवेदक ने पत्नी को तलाक दे दिया है और दूसरी शादी कर ली है तो उसे पासपोर्ट से पत्नी का नाम हटवाने के लिए तलाक के दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे। इसके बाद ही दूसरा नाम पासपोर्ट में जुड़ सकेगा।