हाथरस। दर्ज मुकदमे के अनुसार मंडी निरीक्षक ने फर्म का लाइसेंस नवीनीकरण करने के लिए कहा। इसकी एवज में दस हजार रुपये की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने असमर्थता जता दी। इस पर मंडी निरीक्षक लगातार पैसों की मांग करते रहे। जबरदस्ती 2-2 हजार रुपये के पांच नोट बतौर रिश्वत के रूप में ले लिए गए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट मेरठ के आदेश पर कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के अलीगढ़ रोड स्थित मंडी समिति में तैनात एक मंडी निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। निरीक्षक पर आरोप है कि निरीक्षक ने फर्म के लाइसेंस के नवीनीकरण की एवज में दस हजार रुपये की रिश्वत की वसूली की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली सदर क्षेत्र के घंटाघर स्थित सीकनापान गली निवासी योगेंद्र कुमार वार्ष्णेय पुत्र भगवानदास वार्ष्णेय ने कोतवाली हाथरस गेट में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उनकी अलीगढ़ रोड स्थित मंडी समिति में वार्ष्णेय एंड कंपनी के नाम से फर्म है। इसके वह मालिक व प्रोपराइटर हैं। उनकी पत्नी आशा पुत्री विपिन वार्ष्णेय के नाम से एक अन्य फर्म मोहित लव ट्रेडर्स गली सीकनापान गली में स्थित है। पत्नी की फर्म मोहित लव ट्रेडर्स का मंडी समिति लाइसेंस 30 जून 2023 तक मान्य था। मंडी निरीक्षक राहुल वर्मा ने इस फर्म का लाइसेंस नवीनीकरण कराने के लिए कहा। इसकी एवज में दस हजार रुपये की मांग की गई। उन्होंने असमर्थता जता दी। इस पर राहुल वर्मा लगातार पैसों की मांग करते रहे। जबरदस्ती 2-2 हजार रुपये के पांच नोट बतौर रिश्वत के रूप में ले गए। व्यापारी ने कहा कि रुपये देने की वीडियो उनके पास मौजूद है।इस घटना के संबंध में मंडी सचिव, मंडी अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा राहुल वर्मा ने उन्हें नवग्रह मंदिर पर रोक कर जान से मारने की धमकी दी। कहा कि शिकायतों को वापस ले लें, अन्यथा मंडी में व्यापार नहीं करने देंगे। व्यापार बंद करा देंगे। उनके पोर्टल को बंद कर लाइसेंस निरस्त करने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले के बारे में सीओ सिटी राम प्रवेश राय से जानकारी करने पर उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मंडी निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।