युवक की हत्या के मामले में चार को उम्रकैद
गाजियाबाद। निवाड़ी क्षेत्र में नौ साल पहले नशा मुक्ति केंद्र में युवक की पीटकर हत्या करने के मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही चारों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।ला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चौधरी ने बताया कि निवाड़ी के रहने वाले प्रमोद कुमार गुलावठी स्थित नशा मुक्ति केंद्र में थे। वह नशा मुक्ति केंद्र में देखभाल करते थे।आरोप है कि गुलवाठी में नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाले देवेंद्र प्रताप, संजू, शिवकुमार त्यागी व मनोज कुमार उर्फ फौजी ने उन्हें लाठी-डंडों से पीटा और 10 अप्रैल 2014 को उन्हें निवाड़ी रोड मोदीनगर स्थित नशा मुक्ति केंद्र भेज गया। प्रमोद के परिजनों को उसी रात साढ़े 12 बजे निवाड़ी रोड स्थित नशा मुक्ति केंद्र से फोन कर सूचना दी गई कि प्रमोद कुमार की तबियत खराब है।
दीपांशु अपने दादा के साथ मौके पर पहुंचे और प्रमोद को अस्पताल में भर्ती कराया। रास्ते में प्रमोद कुमार ने लाठी-डंडों से पीटने के बारे में बताया। अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
मामले में दीपांशु ने पिता की हत्या के आरोप में देवेंद्र प्रताप, संजू, शिवकुमार त्यागी व मनोज कुमार उर्फ फौजी पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद गवाहों के बयान व पुख्ता साक्ष्यों के मामले में मेडिकल रिपोर्ट व गवाह मुकेश के बयान अहम रहे। मुकेश नशा मुक्ति केंद्र में प्रमोद कुमार के साथ रहता था।