November 23, 2024
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गाजीपुर – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह अगस्त, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूॅ एवं चावल) चयनित जनपदों में उचित दर विक्रेतओं के स्तर पर अवशेष बाजरा का निःशुल्क वितरण माह अगस्त, 2024 में दिनांक 07.08.2024 से 21.08.2024 के मध्य वितरण कराया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अगस्त, 2024 में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को उचित दर दुकानों पर माह फरवरी, 2024 से मार्च, 2024 के मध्य वितरण के पश्चात् अवशेष बाजरा (उपलब्धतानुसार) का वितरण कराया जाना हैं। जनपद में अन्त्योदय राशनकार्ड पर चावल के स्थान पर 02 किग्रा0 बाजरा प्रति कार्ड “प्रथम आवक प्रथम पावक” के सिद्धान्तानुसार (उपलब्धतानुसार) वितरित किया जायेगा। इस प्रकार अन्त्योदय योजनान्तर्गत प्रति कार्ड 14 किग्रा0 गेहूॅ, 19 किग्रा0 चावल तथा 02 किग्रा0 बाजरा उपलब्धतानुसार (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) का वितरण किया जाएगा। बाजरा का स्टॉक समाप्त होने पर पूर्व निर्धारित मात्रानुसार 14 किग्रा0 गेहूॅ एवं 21 किग्रा0 चावल का वितरण किया जाएगा। साथ ही पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत चावल के स्थान पर प्रति यूनिट 01 किग्रा0 बाजरा उपलब्धतानुसार “प्रथम आवक प्रथम पावक” के सिद्धान्तानुसार वितरित किया जाएगा। इस प्रकार जनपद में 02 किग्रा0 गेहूॅ प्रति यूनिट, 02 किग्रा0 चावल प्रति यूनिट व 01 किग्रा0 बाजरा प्रति यूनिट उपलब्धतानुसार (कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट) वितरित किया जाएगा। बाजरा का स्टॉक समाप्त होने पर, पूर्व निर्धारित मात्रानुसार 02 किग्रा0 गेहूॅ एवं 03 किग्रा0 चावल का वितरण किया जाएगा।
राशनकार्डधारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 21.08.2024 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 21.08.2024 को मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।

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