भदोही। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन में समस्त प्रत्याशियों के ब्यय रजिस्टर की प्रथम जाँच दिनांक 14 मई 2024, को मा० ब्यय प्रेक्षक शशिभूषण द्वारा कोषागार कार्यालय में व्यय प्रभारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी वृजेश सिंह की उपस्थिति व व्यय लेखा टीम द्वारा किया गया। प्रत्येक अभ्यर्थी/अधिकृत निर्वाचन एजेन्ट के माध्यम से लेखा टीम/सहा० ब्यय प्रेक्षक/मा० ब्यय प्रेक्षक के सामने अपने ब्यय रजिस्टर एवं मूल बिल/वाउचर तथा निर्वाचन हेतु खोले गये बैंक खाते की फोटो प्रति के साथ प्रस्तुत हुए। प्रथम निरीक्षण में कुल 10 प्रत्याशियों में से 09 प्रत्याशी/अधिकृत एजेन्ट अपनें ब्यय विवरण की जांच हेतु उपस्थित हुए एवं सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी के राज नारायण पटेल उपस्थित नही हुए जिसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर, 78-भदोही लोकसभा को आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 व्यय प्रेक्षक शशिभूषण द्वारा सूचित कर दिया गया है।
यदि नोटिस में विर्निदिष्ट तारीख को फिर से निरीक्षण के लिए रजिस्टर प्रस्तुत करने में असफल होते हैं तो यह माना जायेगा कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अपेक्षित दैनिक निर्वाचन ब्यय के लेखे रखने में असफल रहें हैं। इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 171-1 के अधीन सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज की जायेगी एवं अभ्यर्थी को वाहन प्रयोग करनें के लिए दी गयी अनुमति वापस ले ली जायेगी। व्यय प्रेक्षक ने प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं को समझाया कि प्रतिदिन किये जाने वाले निर्वाचन खर्चो को दिये गये व्यय रजिस्टर में अंकित करना सुनिश्चित करें। खर्च किये गये विविध मदों को निर्धारित स्थल पर अंकित करें। प्रथम जॉच के पश्चात् पुनः 18 मई व 23 मई को व्यय रजिस्टर की जॉच कराने हेतु कोषागार कार्यालय में उपस्थित हों। व्यय प्रभारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि दिये गये रेट सूची के अनुसार प्रयोग किये जा रहे विभिन्न सामग्री/वस्तुओं का मूल्य व्यय रजिस्टर में अंकित करें ताकि प्रत्याशी द्वारा व्यय रजिस्टर व व्यय निर्वाचन टीम द्वारा बनाये गये सैडो रजिस्टर में खर्चो के मिलान में समानता दिखे और भारत निर्वाचन आयोग के लक्ष्यों प्रलोभन मुक्त निर्वाचन को सूचिता के साथ साकार किया जा सके।