सीबीएसई री-इवैल्यूएशन पोर्टल दोबारा खोलने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 12वीं परीक्षा में ऑन- स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने री-इवैल्यूएशन पोर्टल दोबारा खोलने का निर्देश देने से मना कर दिया। हाईकोर्ट जस्टिस नीना बन्सल कृष्णा और जस्टिस मधु जैन की अवकाशकालीन खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा कि याचिका पर विस्तृत सुनवाई नियमित पीठ द्वारा जुलाई में की जाएगी।read more:https://pahaltoday.com/major-action-by-mineral-department-2-mines-sealed-7-trucks-seized/यह याचिका छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से दायर की गई थी। संगठन ने आरोप लगाया था कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कई छात्रों के परिणाम प्रभावित हुए हैं। इसी आधार पर तीन दिनों के लिए री-इवैल्यूएशन पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की गई थी। हालांकि, अदालत ने तत्काल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए मामले को नियमित सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अब छात्रों और याचिकाकर्ताओं की निगाहें जुलाई में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले के गुण-दोष पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

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