बुलंदशहर : जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जय प्रकाश यादव ने अवगत कराया है कि पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर) के गरीब व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा के अन्दर है अर्थात् शहरी क्षेत्र में रू० 56460/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080/- प्रति वर्ष से अधिक न हो, उन्हें शादी अनुदान प्रदान किये जाने की योजना आधार प्रमाणीकरण के अंतर्गत संचालित है। जिस हेतु ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद तक किया जाता है। जिसमें शासनादेश के अनुसार प्रथम आवत-प्रथम पावत के सिद्धांत के अनुरूप पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा दिव्यांगजन आवेदकों को वरियता क्रम में रखते हुये शादी अनुदान की राशि 20 हजार रू० प्रत्येक लाभार्थी की दर से वितरित की जायेगी। योजना का लाभ पाने हेतु विभागीय वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov. in पर दिये गये लिंक के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन किसी भी जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, साईबर कैफे अथवा निजी इन्टरनेट से निर्देशों के अनुरूप करके आवेदन पत्र संबंधित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास
अधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में अब तक इस योजना के तहत 484 आवेदको को लाभान्वित किया जा चुका है।
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