मथुरा ।मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में पक्षकार ने हाईकोर्ट के 26 मई को दिए गए आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। दाखिल एसएलपी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से केसों के नेचर की डिटेल भी मांगी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण न्यास के अध्यक्ष और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि केसों को सुनवाई हाईकोर्ट में हो। यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है।
26 मई को हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
श्री कृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर मथुरा कोर्ट में 12 से ज्यादा वाद दाखिल किए गए थे। इन वाद को एक जगह सुने जाने की मांग थी। इसके लिए श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से रंजना अग्निहोत्री, हरी शंकर जैन, विष्णु जैन आदि ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने 26 मई को सभी केस हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।