बकरी खोलते समय महिला को गोली मारने बाले बदमाशों को कोर्ट ने सुनाई सजा।
-एक बदमांश को पांच साल व दो बदमांशो को दो दो साल की सजा।
-तीनों बदमांशो को सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया।
कन्नौज- लोड़र से बकरी खोलने आए बदमाशो ने महिला को गोली मारकर घायल कर देने के मामले मे कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया।जिसमें एक आरोपी को 05बर्ष और दो अन्य को 02-02बर्ष की सजा सुनाई गई है।तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
घटना विशुनगढ़ कस्बे की है।जहां पर 29अगस्त 2017 की रात दो बजे सुरेश चन्द्र के घर के बाहर बधी बकरियों को लोड़र लोड़र सबार बदमांश बकरियों को लोड़र पर लादने लगे।बकरियों की आवाज सुनकर सुरेश चन्द्र की पत्नी पुष्पा देबी की आंख खुल गई।उन्होने घर के बाहर बदमांशो को बकरियां खोलते देख शोर मचाया।बदमांशो ने अपने को फसता देख फायरिंग कर दी।बदमांशो की फयरिंग से गोली पुष्पा देबी घायल हो गई।घटना के बक्त उनके पति और बेटा घर पर नही थे।बापस लौटकर पति सुरेश चन्द्र ने विशुनगढ़ थाने मे तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।जिसकी विवेचना बृजेश बाबू यादब व सोबरन सिंह ने की।पड़ताल के दौरान कासगंज जिले के भरगैन गांव निवासी अफजल,शाहजहांपुर जिले के कोलाघाट निजामत अली व याद मोहम्मद के नाम सामने आए।जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।पुलिस ने इनके पास से चोरी की गई बकरियां व तमंचा बरामद किया था।
शासकीय अधिबक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायधीश एंटी ड़कैती इन्द्रजीत सिंह ने अफजल को 05 बर्ष की कैद व पन्द्रह हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।इसके अलावा निजायत अली व याद मोहम्मद को 02-02बर्ष की सजा और 05-05 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई।।