गाजियाबाद। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया कि अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन के क्रम में कोविड महामारी के दौरान कोविड-19, ई.सी.आर.पी.-1 तथा विभिन्न वितीय श्रोतों से कार्यरत अस्थायी /संविदा /अल्पकालिक / आउटसोर्स मानव संसाधन (जिनके द्वारा उक्त अवधि में न्यूनतम 90 दिन की सेवा प्रदान किया गया हो) से पुनः कार्य लिए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं।जनपद गाज़ियाबाद में कोविड महामारी के दौरान कोविड-19 के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय स्रोतों से कार्य करने वाले कोविड कर्मियों को किसी अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम (AMS) पर पंजीकृत नहीं हो पाए थे, इनके दस्तावेजों का सत्यापन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में किया जाना है।read more:https://pahaltoday.com/manveer-singh-arrested-near-nepal-border-sent-to-punjab-under-tight-security/
अतः समस्त कोविड कर्मियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नांकित दस्तावेज अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में स्वप्रमाणित किये हुए संलग्न कर दिनांक- 24.08.2026 तक प्रस्तुत करें।
1. समस्त स्वप्रमाणित शैक्षिक दस्तावेज एवं 02 फोटोग्राफ ।
2. आधार कार्ड तथा पैन कार्ड ।
3. बैंक द्वारा प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट की प्रति (कार्य की गई अवधि के मानदेय)।
4. आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कोविड-19 के समय का नियुक्ति पत्र ।
5. सक्षम अधिकारी (सीएमओ/सीएमएस) द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ।