गांजा-हेरोइन तस्करी से अर्जित 1.70 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क, आजमगढ़ के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई

गाजीपुर। अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा और हेरोइन तस्करी से अर्जित करीब 1.70 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क कर दी।read more:https://khabarentertainment.in/cattle-found-below-standards-and-shortage-of-fodder-observed-during-sdms-surprise-inspection/पुलिस के अनुसार थाना सैदपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 162/2025 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत नामजद अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र लालचन्द्र यादव, निवासी ग्राम तियरा, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।कुर्क की गई संपत्ति में मौजा तियरा, तप्पा कूबा, परगना देवगांव, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ स्थित आराजी संख्या 645/239 एयर में से 42 कड़ी (170.1 वर्ग मीटर) भूमि शामिल है। इस भूमि की अनुमानित सरकारी कीमत 1 करोड़ 70 लाख रुपये आंकी गई है।पुलिस के मुताबिक अभियुक्त के विरुद्ध पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2020 में थाना मेहनाजपुर (आजमगढ़) में मारपीट एवं अन्य धाराओं का मुकदमा, वर्ष 2024 में थाना सैदपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामला तथा वर्ष 2025 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा शामिल है।पुलिस का कहना है कि अपराधियों द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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