गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के एक चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्र के IS-191 गैंग के सहयोगी अभियुक्त अशरफ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।read more:https://pahaltoday.com/workers-should-work-keeping-in-mind-the-concept-of-self-reliance-dinesh-rawat/मामला थाना मुहम्मदाबाद पर दर्ज मु0अ0सं0 290/2021 धारा 302 भादवि से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त अशरफ पुत्र स्वर्गीय शाहनूर खां निवासी महरूपुर, थाना मुहम्मदाबाद ने वादी के पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई।गुरुवार को मा0 न्यायालय ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त अशरफ को दोषसिद्ध मानते हुए धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।गाजीपुर पुलिस ने इसे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई बताते हुए कहा कि संगठित अपराध एवं गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।