September 19, 2024
बुलन्दशहर:
समाज में छोटे से झगड़े को लेकर लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराकर फंसाने के प्रयास की अनेक घटनाएं सामने आ चुकी है। परंतु ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं, न्यायालय में कानून सभी के लिए बराबर है जहां दोषी को सजा और निर्दोष को न्याय दिया जाता जिसमें बेगुनाह को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और उसे न्याय दिलाकर एक नई जिंदगी दी जाती है। ऐसा ही एक मामला बुलंदशहर में देखने को मिला है जहां एक व्यक्ति पर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर फसाया गया परंतु न्यायालय द्वारा अधिवक्तागण के सहयोग से निर्दोष साबित होने पर दोषमुक्त किया गया। जिसमें अभियुक्त एवं अभियुक्त के परिवारजनों ने न्यायालय एवं अधिवक्तागणों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
बता दें कि कुछ दिनों पहले बुलंदशहर के बंटी निवासी गांव बड़ौदा थाना चोला के विरुद्ध दिल्ली निवासी महिला द्वारा थाने में पुलिस को शिकायत की प्रार्थना पत्र देकर बंटी के विरुद्ध शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के आरोप में धारा 376 420 498 506 आईपीसी एवं 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें अभियुक्त बंटी ने जमानत भी न्यायालय में कराई मामला न्यायालय एफटीसी – द्वितीय में चला जिसमें बंटी के अधिवक्ता रोहताश कुमार उर्फ रोहित निवासी गांव अडौली थाना कोतवाली देहात एवं राहत हकीम निवासी ऊपरकोट थाना कोतवाली नगर द्वारा संयुक्त रुप से मुकदमे की पैरवी बहस करते हुए न्यायालय में अनेक सबूत एवं गवाह पेश किए गए महिला द्वारा दिए गए न्यायालय 164 के बयान भी बंटी के अधिवक्ता के सबूतों के सामने फीके पड़ गए। जिन्होंने विपक्षी अधिवक्तागण को भी सबूतों के अभाव में पीछे छोड़ दिया।
न्यायालय एफटीसी द्वितीय के न्यायाधीश दानिश हसनैन फ उपरोक्त मुकदमे में सभी गवाह एवं सबूत तथा वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्तागण रोहताश कुमार उर्फ रोहित एवं राहत हकीम की बहस को सुनकर आज बंटी को बाइज्जत बरी करते हुए उपरोक्त मुकदमे में दोषमुक्त किया। जिसमें रोहताश कुमार उर्फ रोहित एवं राहत हकीम अधिवक्ता को सफलता हासिल हुई और केस जीतकर बंटी को न्याय दिलाया जिन्हें बंटी एवं बंटी के परिवारजनों द्वारा हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *