September 19, 2024

उरई। महिलाओं को कानूनी जानकारी देने हेतु शुक्रवार को एसआर बालिका इंटर कॉलेज उरई में राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से राष्ट्रीय/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में अध्यक्ष माननीय जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह के निर्देशन में आयोजित शिविर की अध्यक्षता सचिव/न्यायाधिकारी रेनू यादव द्वारा की गयी।
इस शिविर में अपर कुटुम्ब न्यायाधीश अमृता शुक्ला द्वारा परिवार न्यायालय से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी दी गई तथा यह भी बताया गया कि यदि किसी बच्चे का भरण-पोषण उसके परिवार के सामाजिक स्तर के अनुरूप नहीं हो रहा है, तो वह न्यायालय के माध्यम से भरण-पोषण प्राप्त कर सकता है। इनके अतिरिक्त महिलायें धारा-125 सीआरपीसी, हिन्दू विवाह अधिनियम एवं घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत गुजारे भत्ते की मांग कर सकती हैं और तलाकशुदा पत्नी को भी अपने पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी व दूसरी शादी करने तक भरण – पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव द्वारा राष्ट्रीय/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं की जानकारी देते हुए प्राधिकरण की संरचना, इसके उद्देश्य व कार्यों के विषय में उपस्थित महिलाओं एवं छात्राओं को बताया गया। उन्होंने बताया कि पति और पिता की पुश्तैनी संपत्ति में उनको पूरा अधिकार प्राप्त है। शादी के बाद भी महिला को पिता की संपत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त है। उन्होंने महिलाओं को राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों एवं इसकी भूमिका और संविधान में महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। महिलाओं एवं छात्राओं के स्वास्थ्य अधिकार पर तथा पीसी- पीएनडीटी एक्ट के विषय में बताते हुए कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर बल दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि वैवाहिक/दाम्पत्य विवादों को प्रारम्भिक स्तर पर ही निपटाये जाने के लिये आवेदन पत्रों को अंगीकृत करने का सरल तरीका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपनाया जा रहा है। पति-पत्नी के मध्य मामूली विवाद को थाना, कोर्ट-कचहरी तक ले जाने से बचना चाहिये बल्कि मामूली विवाद या मतभेद को परस्पर मिल बैठकर मध्यस्थता द्वारा निपटा लेना चाहिये। असिस्टेन्ट प्रोफेसर बुन्देलखण्ड विधि महाविद्यालय उरई लक्ष्मण रोहित दुबे द्वारा महिलाओं के विषय में विधिक सेवा अधिनियम एवं संवैधानिक उपबंध इत्यादि विषयों की जानकारी महिलाओं एवं छात्राओं को दी गयी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मु0 उमरारखेड़ा उरई के डॉक्टर अभिलाष ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा के स्तर में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। गर्भाशय ग्रीवा महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है और गर्भ के निचले हिस्से में स्थित है। इस कैंसर को बच्चेदानी के कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी बीमारी के लक्षण होने पर तत्काल किसी योग्य स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिये। इस कार्यक्रम में नायब तहसीलदार उरई विजय कुमार द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गयी। मिशन शक्ति योजना की प्रभारी उपनिरीक्षक मधु यादव ने महिलाओं व बालिकाओं को आत्मरक्षार्थ टिप्स दिये व मिशन शक्ति अभियान की जानकारी दी। उनके द्वारा पुलिस विभाग की कई योजनाओं को विस्तार से बताया गया। इण्टर कॉलेज की छात्रा समीक्षा पाल द्वारा समस्त अतिथियों का स्वागत गीत गाकर अभिनन्दन किया एवं प्रधानाचार्य रमाकान्त द्विवेदी द्वारा अन्त में सभी अतिथिगणों का आभार व्यक्त किया गया। इस शिविर में एसआर बालिका इण्टर कॉलेज अध्यक्ष डा0 सी पी गुप्ता, प्रबन्धक अशोक कुमार राठौर, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतिनिधि प्रवक्ता जितेन्द्र राजपूत, अधिवक्ता अनिल शर्मा, जन साहस सामाजिक संस्था से जिला समन्वयक नन्द कुमार, प्रद्युम्न, राहुल यादव जेएसएफ हेमा, फील्ड अधिकारी मनि प्रजापति, वरिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय मु0 बख्तयार, डीईओ दीपक नरायण, पीएलवी टीम लीडर मनीषा चतुर्वेदी, अलका भारती, करन सिंह यादव, रामदेव चतुर्वेदी समेत तहसील के विभिन्न क्षेत्रों से आयी आशा बहुये, आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सुपरवाईजर तथा दर्जनों छात्र/छात्रायें उपस्थित रहे।

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