सोनभद्र। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं 403-दुद्धी (अ०ज०जा०) विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के लिए कार्यक्रम निर्गत किया गया है, जिसके के तहत 01 जून, 2024 को मतदान तथा 04 जून, 2024 को मतगणना होना निर्धारित है। मतदान के लिए ई०वी०एम० मशीनें राजकीय पॉलिटेक्निक कालेज, लोढ़ी सोनभद्र में बने स्ट्रांगरूमों में सुरक्षित रखी गयी है। ई०वी०एम० की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है और मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक कालेज में सम्पन्न करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि, सभी गणना प्रांगणों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रांगणों के अंदर प्रवेश को रोकने के लिए तीन स्तरीय घेरा बन्दी प्रणाली स्थापित की जाय। प्राथमिक सुरक्षा घेरा का प्रारंभ 100 मीटर की परिधि के आस-पास होगा, जो की पैदल मार्ग के रूप में निर्धारित किया जाएगा। इस परिधि के अंदर किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस निर्धारित क्षेत्र की उचित वैरिकेडिंग की जानी चाहिए। प्राथमिक प्रवेश बिंदु पर पहुँचने वालों की पहचान की जाएगी। उम्मीदवारों/गणना अभिकर्ताओं और गणना के अधिकारियों की पहचान को भी प्राथमिक प्रवेश के स्तर पर पूरी तरह से सत्यापित किया जाएगा। फोटो आई-कार्ड के बिना किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक सुरक्षा घेरा के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। 2 द्वितीय स्तर एवं मध्य घेरा मतगणना परिसर के गेट पर रहेगा। संबंधित राज्य की राज्य सशस्त्र पुलिस द्वारा दूसरे सुरक्षा घेरे में व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति देने से पहले उचित तलाशी ली जानी चाहिए। माचिस, हथियार और अन्य ज्वलनशील वस्तुएं आदि सामान अंदर नहीं जाना चाहिए। तलाशी केवल राज्य पुलिस बल के जवानों द्वारा किया गया जायेगा। महिलाओं की तलाशी केवल महिला पुलिस कर्मियों द्वारा की जायेगी। महिला होम गार्ड, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मोबाइल/आई-पैड, लैपटाप और इसी तरह के इलेक्ट्रानिक मतगणना हॉल के अंदर उपकरण या कोई रिकार्डिंग उपकरण नही ले जाया जायेगा। मीडिया कर्मियों को मोबाइल मीडिया कक्ष तक तथा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाइल जमा केन्द्र तक ले जाने की अनुमति होगी। द्वितीय स्तर पर तैनात बल भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी काउटिंग हॉल के बाहर नहीं घूम रहा है। मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरण इसका उपयोग केवल मतगणना केन्द्रों पर निर्दिष्ट कमरों से ही किया जा सकता है। तृतीय स्तर और सबसे भीतरी घेरा मतगणना हॉल के दरवाजे पर होगा। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) द्वारा होगा। इस स्तर पर भी उचित तलाशी की व्यवस्था होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामान मतगणना हॉल के अंदर नहीं ले जाया जायेगा।