नशा मुक्ति केंद्र में युवक को पीट–पीटकर मारा
गाजियाबाद । नशा मुक्ति केंद्र में युवक की पीटकर हत्या करने के नौ साल पुराने मामले में अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामला निवाड़ी थानाक्षेत्र का है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चौधरी ने बताया कि निवाड़ी के रहने वाले दीपांशु के पिता प्रमोद कुमार गुलावठी स्थित नशा मुक्ति केंद्र में थे। वह नशा मुक्ति केंद्र में देखभाल करते थे। 10 अप्रैल 2014 को उन्हें निवाड़ी रोड मोदीनगर स्थित नशा मुक्ति केंद्र में शिफ्ट किया गया।
आरोप है कि गुलवाठी में नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाले देवेंद्र प्रताप, संजू, शिवकुमार त्यागी व मनोज कुमार उर्फ फौजी ने उन्हें लाठी-डंडों से पीटने के बाद निवाड़ी रोड स्थित केंद्र छोड़ा था। 10 अप्रैल की रात साढ़े 12 बजे निवाड़ी रोड स्थित नशा मुक्ति केंद्र से फोन आया कि प्रमोद कुमार की तबियत खराब है।
दीपांशु अपने दादा के साथ मौके पर पहुंचे और पिता को अस्पताल लेकर गए। रास्ते में प्रमोद कुमार ने उपरोक्त द्वारा लाठी-डंडों से पीटने की जानकारी दी। अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पिता प्रमोद कुमार की हत्या के आरोप में दीपांशु ने देवेंद्र प्रताप, संजू, शिवकुमार त्यागी व मनोज कुमार उर्फ फौजी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई।
पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। गवाहों के बयान व पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में सजा सुनाने में मेडिकल रिपोर्ट व गवाह मुकेश के बयान अहम रहे। मुकेश नशा मुक्ति केंद्र में प्रमोद कुमार के साथ रहता था।