गाजीपुर में पेट्रोल-डीजल व गैस की कोई कमी नहीं, अफवाहों से बढ़ी बिक्री: जिला पूर्ति अधिकारी

गाजीपुर।जनपद गाजीपुर में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं के कारण लोग अनावश्यक रूप से पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं, जिससे खपत में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है।उन्होंने बताया कि 27 मार्च 2026 को जनपद में 1138 किलोलीटर पेट्रोल तथा 1455 किलोलीटर डीजल उपलब्ध है, जो पर्याप्त मात्रा में है। इसके बावजूद 26 मार्च को पेट्रोल की बिक्री 319 किलोलीटर तथा डीजल की बिक्री 636 किलोलीटर रही, जो सामान्य दिनों की तुलना में लगभग डेढ़ गुना अधिक है। सामान्यतः प्रतिदिन पेट्रोल व डीजल की बिक्री 200 से 350 किलोलीटर के बीच रहती है। उदाहरण के तौर पर 19 मार्च को 224 किलोलीटर पेट्रोल व 363 किलोलीटर डीजल तथा 20 मार्च को 214 किलोलीटर पेट्रोल व 353 किलोलीटर डीजल की बिक्री हुई थी।घरेलू गैस की स्थिति भी पूरी तरह सामान्य है। 27 मार्च को जनपद में 23836 गैस सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है। 26 मार्च को 10616 सिलेंडरों की आपूर्ति की गई, जबकि 11569 सिलेंडरों की बुकिंग दर्ज हुई। पिछले वर्ष 26 मार्च 2025 को 9593 सिलेंडरों की बिक्री और 9952 सिलेंडरों की बुकिंग हुई थी, जिससे स्पष्ट है कि इस वर्ष भी आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनी हुई है।जिला पूर्ति अधिकारी ने यह भी बताया कि जनपद के कुछ पेट्रोल पंपों पर अस्थायी कारणों से आपूर्ति प्रभावित हुई है। इनमें एचपीसी का एक पंप मोहब्बतपुर वित्तीय समस्या के कारण पिछले 20 दिनों से बंद है, जबकि एक अन्य पंप का एडहॉक लाइसेंस समाप्त हो चुका है। नायरा एनर्जी के एक पंप शिव शक्ति फिलिंग स्टेशन पर अधिक बिक्री के कारण डीजल अस्थायी रूप से समाप्त हो गया है, जहां शीघ्र ही आपूर्ति पहुंचने वाली है। इसी कंपनी का सम्राट फिलिंग स्टेशन, सुल्तानपुर बैरीसाल, स्वामित्व विवाद के चलते अक्टूबर 2025 से बंद है। वहीं बीपीसी के शहीद वीर अब्दुल हमीद पंप पर स्टॉक सीमित है, जहां शाम तक आपूर्ति पहुंचने की जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त जनपद के सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं।उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि वे केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही पेट्रोल और डीजल की खरीद करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था गैलन, पात्र या ड्रम में पेट्रोल-डीजल का अवैध भंडारण न करे। यदि जांच में ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देशित किया गया है कि वे किसी को गैलन या ड्रम में ईंधन की आपूर्ति न करें।जिला प्रशासन द्वारा जनपद में प्रतिदिन ईंधन की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित कराई जा रही है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

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