गाज़ीपुर :गाजीपुर पुलिस द्वारा IS-191 गैंग सरगना स्व० मुख्तार अंसारी की पत्नी/ सहयोगी व गिरोहबन्द अपराधी आफसा अंसारी द्वारा अर्जित अचल बेनामी सम्पत्ति जिसकी अनुमानित बाजारु कीमत 02 करोड रुपये है, को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही किया गया।शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे
अभियान के तहत दिनांक 29.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश अंतर्गत धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत IS-191 गैंग सरगना स्व० मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी द्वारा अर्जित अचल बेनामी सम्पत्ति फ्लैट नं0 1402 चेल्सिया टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत 02 करोड़ रुपये है, को आज दिनांक 26.11.2024 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्ता आफसा अंसारी उपरोक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनामी अचल संपत्ति जो कि FLUME PETROCHEMS PVT LTD के नाम से क्रय किया गया है, को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।