ललितपुर- लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तहत निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों आदि को इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट (EDC) की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया बंधुओं के साथ प्रेसवार्ता कर विस्तृत जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से अवगत कराया कि निर्वाचन कर्तव्य पर पदस्थ सभी लोक सेवकों को मत देने का विकल्प है। ऐसे मतदान कर्मी जो जनपद चुनाव ड्यूटी से सम्बन्धित लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें EDC द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी। मतदान अधिकारियों की पदस्थापना उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र (एसी/पीसी) (जहां पर वह निर्वाचन नामांवली में है) मे की जा सकती है। निर्वाचन डयूटी मे लगे कार्मिक जिनके द्वारा प्रारूप-12क पर आवेदन किया जायेगा उन्हें EDC प्रारूप-12ख पर निर्गत की जायेगी। मतदान हेतु उस मतदान केन्द्र पर ई०वी०एम०/वी०वी०पेट से मतदान करने के पात्र होंगें, जहां वह मतदान के दिन निर्वाचन कर्तव्य पर होंगे।
उन्होंने बताया कि यदि किसी लोक सेवकों की ड्यूटी रद्द की जाती है तो उन्हें अपने वोट का प्रयोग करने का अधिकार से वंचित नही किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति चाहे वह निर्वाचन कर्तव्य पर निर्वाचन अधिकारी हो या अन्य कोई लोक सेवक, जिनके नाम EDC जारी हो गया, उन्हें अपना मत किसी भी मतदान बूथ पर देने की अनुमति होगी। केवल उस मतदान केन्द्र को छोड़कर जहां से उसे ई०डी०सी० जारी हुआ है। उपलब्ध करायी गई चिन्हित मतदाता सूची में EDC अंकित होने पर उस मतदाता को इस मतदान केन्द्र पर मतदान नही कराया जायेगा।