देश विदेशधार्मिकपहल टुडे

शादी अनुदान योजना के लिए आनलाइन आवेदन शुरु

गाजीपुर –  सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु शासन द्वारा शादी अनुदान योजना को संचालित किया गया है, जिसकी लि विभाग द्वारा संचालित वेबसाइटhttp://shadlanudan.upsdc.gov.in  पर आनलाइन आवेदन ही गाग्य/स्वीकार कि जायेंगे। अनुदान योजना संबंधी विवरण एवं आनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु आवश्यक निर्देश निम्नवत है जिसमें आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक व शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदक तथा पुत्री (जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है) दोनों का आधार आधारित ई-केवाई०सी० सुनिश्चित किया जाना है। अतः आधार के लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना अनिवार्य है। आवेदन करते समय आवेदक द्वारा निम्न प्रपत्र अपलोड किया जावेगा। शादी का प्रमाण-पत्र/शादी का कार्ड (पठनीय हो), बैंक की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की पठनीय प्रति, जिसमें आवेदक (खाताधारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या व आई०एफ०एस०सी० कोड का स्पष्ट विवरण अंकित हो), आधार का अभिप्रमाणन (ऑथेंटिकेशन) पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओ०टी०पी० के माध्यम से लागिन कर आवेदन भरने की प्रकिया प्रारम्भ की जायेगी। आवेदक की आय गरीबी रेखा (शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु० 46080/-प्रतिवर्ग तक) के अन्तर्गत होनी चाहिए। शादी अनुदान हेतु प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा। योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदको को वरीयता प्रदान की जायेगी। आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है. किन्तु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिए। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आवेदक आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्टि में सुधार कर सकता है, किन्तु फाइनल सबमिट के उपरान्त आवेदन में किसी प्रकार का सुधार सम्भव नहीं होगा। एक परिवार को अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति शादी अनुदान की वेबसाइट http://shadlanudan.upsdc.gov.in  पर आवेदन कर सकते है। यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button