सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की हुई बैठक
कुशीनगर। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई।बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी द्वारा समस्त ब्लैक स्पॉटों का सुधारात्मक कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया उन्होंने कहा कि समस्त विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय। प्रवर्तन कार्यवाही के समय सड़क सुरक्षा जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाय। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्त विद्यालय में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक अनिवार्य रूप से करायी जाये। कोई भी अनफिट वाहन का संचालन विद्यालय में न किया जाय जिसकी निगरानी पुलिस विभाग, परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग द्वारा की जाय। अपर जिलाधिकारी द्वारा जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिया गया कि कोई भी ट्रेक्टर गन्ना ढुलाई के दौरान ओवर लोड न हो। चीनी मिल से संबंधित किराए के या स्वतंत्र गन्ने से लदी ट्रक, ट्रैक्टर, टाली में बाहर की तरफ साइड और बीच में बल्ब अवश्य लगाएं जिससे की घने कोहरे और गन्ने लदे होने के बावजूद बाहर से ही लाइट सदृश्य हो सके, गन्ना ढुलाई करने वाले किसानों के ट्रैक्टरों में अनिवार्य रूप से रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए गए। बैठक दौरान अधि0 अभि0 लोक निर्माण को निर्देशित किया की पी डब्लू डी के वैसे मार्ग जो एनएच से 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ते हों वहां पर मार्ग को चौड़ी कर 120 डिग्री का बनाया जाय, एवं जंक्शन के पहले ब्रेकर बनाया जाय ताकि दुर्घटना की संभावना कम हो। अपर जिलाधिकारी ने बैठक दौरान ए0 आर 0एम 0 को निर्देशित किया की ऐसे बस ड्राइवर जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है उनका विजीविलीटी टेस्ट सीएमओ कार्यालय से आवश्यक रूप से कर लिया जाए, तथा एन एच के 11 ब्लैक स्पॉटों में से 9 ब्लैक स्पॉटों पर 20 दिवस के अंदर लघु एवं दीर्घ करवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में दिनांक 23- 01- 2024 को सभी विभागों द्वारा मानव श्रृंखला बनाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया गया। चिकित्सा विभाग से आये अधिकारी को निर्देश दिया गया कि एम्बुलेंसों की सेवा गुड रिपोर्टिंग टाईम में बढ़ाई जाय। इसी दौरान परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर को प्रवर्तन कार्यवाही हेतु इन्टरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराया गया है जो ओवर स्पीड वाहनों का आटोमेटिक चलान करेगा। नेशनल हाईवे पर कार की अधिकतम स्पीड 100 किमी प्रति घण्टा, ट्रक की अधिकतम स्पीड 80 किमीप्रति घण्टा रहेगी एवं स्टेट हाईवे पर कार की अधिकतम स्पीड 65 किमी प्रति घण्टा एवं ट्रक की अधिकतम स्पीड 40 किमी प्रति घण्टा है, ब्लैक स्पॉट एरिया में कार की अधिकतम स्पीड 50 किमी प्रति घण्टा, ट्रक की अधिकतम स्पीड 40 किमीप्रति घण्टा रहेगी इससे अधिक गति होने पर ऑटोमेटिक चलान होगा। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता मृत्युन्जय कुमार, सी.ओ. सदर उमेश चन्द्र भट्ट, ए.आर.टी.ओ. मो. अजीम, शिक्षा विभाग से बीएसए रामजियावन मौर्या,रविन्द्रकिशोरयादव,एन.एच.ए.आई. से अर्पित श्रीवास्तव, सीएमओ कार्यालय से डॉ० रोहित कुमार, डॉ आर.डी. कुशवाहा, श्री संतराज, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका पड़रौना, यू.पी.एस.आर.टी.सी. से रामख्याली सत्यार्थी, डी.सी.ओ. डी. के. सैनी, डी.आर. एम. पंकज पाण्डेय, एन.एच. डिविजन, गोरखपुर से सहायक अभियन्ता एम.के. सिंह ने उपस्थित रहे।