मृत्यु प्रमाण पत्र में डीपीआरओ की जगह एडीओ पंचायत कर रहे आदेश, नियमों पर उठे सवाल

गाजीपुर जखनियां ।स्थानीय विकास खंड में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को लेकर अनियमितता का मामला सामने आया है। आरोप है कि जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) के नाम से बनाए जा रहे प्रार्थना पत्रों को एडीओ पंचायत द्वारा प्रमाणित कर आदेश जारी किए जा रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध बताया जा रहा है।जानकारी के अनुसार, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग जो प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, वह जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम संबोधित किया जा रहा है। हालांकि इन प्रार्थना पत्रों को एडीओ पंचायत द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है। इस संबंध में जब एडीओ पंचायत से पूछताछ की गई तो उन्होंने इसे तकनीकी मामला बताते हुए कहा कि सचिव द्वारा प्रमाणन नहीं किए जाने के कारण उन्हें स्वयं प्रमाणित करना पड़ रहा है।इस प्रकरण को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब प्रार्थना पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम से संबोधित है, तो उस पर एडीओ पंचायत द्वारा स्वयं प्रमाणन कर सचिव को आदेशित करना किस हद तक नियमसंगत है।read more :https://pahaltoday.com/central-warehousing-corporation-celebrated-its-70th-foundation-day/ स्थानीय लोगों के अनुसार, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र सामान्यतः उप जिलाधिकारी जखनियां के माध्यम से जारी किए जाते हैं। इसमें उप जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणन और आदेश के बाद खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत सहित संबंधित अधिकारियों की आख्या के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।इस संबंध में जब जिला पंचायत राज अधिकारी से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि एक वर्ष या उससे अधिक समय के बाद बनने वाले जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन उप जिलाधिकारी के पदनाम से किया जाता है। जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम से आवेदन किया जाना सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जो प्रोफार्मा वर्तमान में चलन में है, वह गलत है और उसी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।स्थिति यह है कि स्थानीय ब्लॉक में लोग अपने प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सचिव द्वारा प्रार्थना पत्रों पर हस्ताक्षर न किए जाने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिससे आम लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

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