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अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने , उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग करने , किसान को रसीद नहीं दिए जाने पर खुदरा विक्रेता एवं थोक विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

सादुल्लाहनगर (बलरामपुर) अधिक मूल्य व जबरन उत्पाद थोपने पर दर्ज होगी प्राथमिकी। किसानों से उर्वरक की कालाबाजारी व जबरन अन्य उत्पाद थोपने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कृषि अधिकारी पी.सी. विश्वकर्मा ने बताया कि शासन एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देशानुसार किसानों को उर्वरक निर्धारित मूल्य पर व बिना किसी दबाव के उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसी क्रम में 21 जून को रेहरा क्षेत्र में यूरिया उर्वरक अधिक मूल्य पर बेचे जाने और जबरन जिंक ऊर्जा उत्पाद थोपने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिलाधिकारी  के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई। जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए रेहरा बाजार के खुदरा उर्वरक विक्रेता संतराम एवं उन्हें उर्वरक आपूर्ति करने वाले थोक विक्रेता हमीर बसिया एंड ब्रदर, भगवतीगंज के विरुद्ध थाना रेहरा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने उर्वरक अधिक मूल्य पर बेचा, अन्य उत्पाद की टैगिंग की और किसानों को रसीद भी उपलब्ध नहीं कराई। जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे किसानों को निर्धारित दर पर ही उर्वरक प्रदान करें, रसीद अनिवार्य रूप से दें और किसी भी प्रकार का अतिरिक्त उत्पाद जबरन न दें। किसानों को आधार कार्ड के माध्यम से उनकी भूमि की जोत एवं फसल के अनुसार ही उर्वरक की बिक्री की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषी पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।

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