हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी निजी तालाब व भीटे पर कराया जा रहा सीवर निर्माण आक्रोश ब्याप्त,बोले बीडीओ करंट स्टेटस मिलने के बाद रोक दिया जायेगा कार्य
पहल टुडे अजय तिवारी
राजातालाब/-आराजी लाइन विकास खंड के ग्राम पंचायत गंजारी में इन दिनों सीवर निर्माण का कार्य ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है जिसका विरोध गाँव के अशोक कुमार सिंह अवधेश कुमार सिंह कैलाश नाथ उपाध्याय दिनेश उपाध्याय आशुतोष कुमार सिंह वीर बहादुर सिंह अजय कुमार सिंह रविंद्र नाथ उपाध्याय चंद्रबली उपाध्याय सहित दर्जनों लोगों ने किया और निर्माणाधीन सीवर के जगह धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी वाराणसी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित यथास्थित के आदेश का अनुपालन कराये जाने का माँग किया।बीते 4 जनवरी 2024 को कैलाश नाथ उपाध्याय ने डीएम वाराणसी को शिकायती पत्र सहित उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि देते हुए तत्काल निर्माणाधीन सीवर कार्य को रोकने का मांग किया था,जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम ने एसडीएम राजातालाब को जाँचकर कार्यवाही का आदेश भी दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही सुनिश्चित नही हुई।कैलाश नाथ उपाध्याय ने बताया कि ग्राम प्रधान अमित वर्मा द्वारा मेरे निजी भूमि पर सीवर लगाने का कार्य किया जा रहा है,बीते वर्ष 2009 में हाईकोर्ट ने उक्त तालाब व भीटे के आराजी नम्बर 769,770,771,772,723 व 724 रकबा 2 एकड़ 54 डिसमिल पर यथास्थित कायम का आदेश भी दिया है उसके बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का अवहेलना करते हुए सीवर निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।वही इस बाबत खण्ड