देश विदेशधार्मिकपहल टुडे

जनपद के कस्बा हाटा स्थित मदनी मस्जिद के सम्बन्ध में कार्यवाही बिधी संमत

 कुशीनगर 11 फरवरी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि कस्बा हाटा में स्थित मदनी मस्जिद के मानचित्र की स्वीकृति नगर पालिका परिषद, हाटा द्वारा दिनाँक 25.09.1999 को की गयी। स्वीकृत मानचित्र में मस्जिद को गाटा संख्या-208 पर रकबा-7080.50 वर्गफीट पर निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी थी।
उन्होंने बताया कि मस्जिद द्वारा अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर नगर पालिका परिषद, हाटा द्वारा दिनाँक 21.12.2024 को नोटिस दी गई कि वे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। जिसके जवाब के लिए जाकिर अली द्वारा अतिरिक्त समय की मांग की गयी न्याय हित में अतिरिक्त समय प्रदान करने के बाद द्वितीय नोटिस दिनाँक 08.01.2025 को नोटिस मदनी मस्जिद प्रबन्धन को दी गयी।तत्क्रम में नगर पालिका परिषद, हाटा द्वारा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में दी गयी नोटिस के विरूद्ध श्रीमती अजमतुन निशा पत्नी हाजी हामिद अली व अन्य द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-127/2025 दायर की गयी, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 08.01.2025 को पारित आदेश में निर्धारित समय सीमा एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया गया तथा मस्जिद प्रबन्धन को प्रतिउत्तर / साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।
 मस्जिद प्रबन्धन द्वारा दिनाँक 16.01.2025 को सुनवाई हेतु लिखित प्रतिउत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हाटा द्वारा दिनाँक 23.01.2025 को स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त निर्मित 6555 वर्गफीट एरिया को अवैध घोषित किया गया तथा अवैध निर्माण को 15 दिनों में हटाने का आदेश दिया गया।
मस्जिद प्रबन्धन द्वारा अवैध निर्माण को न हटाये जाने पर नगर पालिका परिषद, हाटा द्वारा दिनाँक 09.02.2025 को मस्जिद के अवैध अंश का शान्तिपूर्ण ढंग से ध्वस्तीकरण किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button