पहल टुडे
बदायूं – ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत अदालती कामकाज के चलते बुधवार को पाॅक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के अभियुक्त को कोर्ट ने 5-5 साल की कैद और दस-दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि थाना बिसौली में पर पंजीकृत मुकदमा 818/16 पाॅक्सो एक्ट और एससी-एसटी के अंतर्गत थाना बिसौली के नेमसिंह पुत्र बृजपाल और पप्पू पुत्र रामवीर निवासीगण पिनौली थाना बिसौली के तहत नामजद किया गया था। इस मामले की विवेचना बिसौली क्षेत्राधिकारी कृष्णकांत सरोज ने करके आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। तभी अदालत में इस प्रकरण में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत पैरोंकर थाना बिसौली की पैरवी तथा अभियोजन के मजबूत साक्ष्य के आधार पर बुधवार को कोर्ट ने अभियुक्त नेमसिंह और पप्पू को दोषी करार देते हुए पांच -पांच वर्ष की सजा और दस-दस रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना बिसौली कांस्टेबल अंकुश कुमार और लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह तथा विवेचक क्षेत्राधिकारी बिसौली कृष्णकांत सरोज का योगदान सराहनीय रहा।