जिला कारागार में किया गया विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
पहल टुडे
ललितपुर- जनपद न्यायाधीष/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चन्द्रोदय कुमार, के निर्देषानुसार, कुलदीप सिंह, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललितपुर की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.2023 को जिला कारागार, ललितपुर में जेल में निरूद्ध बन्दियों को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया उक्त अवसर पर कुलदीप सिंह, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लाल रत्नाकर सिंह, अधीक्षक, जिला कारागार, श्रीमती शकुन्तला देवी, उपकारापाल, डॉ0 विजय द्विवेदी चिकित्साधिकारी, जेल में निरूद्ध बन्दीगण एवं जिला कारागार के कर्मचारीगण उपस्थित हुये कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वक्तागण कुलदीप सिंह, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललितपुर, द्वारा जेल में निरूद्ध रहते हुए भी बन्दियों को प्रदत्त अधिकार एवं च्समं इंतहंपदपदह के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा अपराध जिसकी सजा 7 साल या उससे कम है या अभियुक्त ने पहली बार अपराध किया है वह अपनी सजा कम करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सजा में सौदेबाजी कर सकता है. छोटे अपराधों में पीड़ित और अभियुक्त आपसी सामंजस्य से सौदेबाजी कर सकता है. छोटे अपराधों में पीड़ित और अभियुक्त आपसी सामंजस्य से सौदेबाजी कर सकते हैं. इसे ही प्ली बारगेनिंग कहा जाता है। प्ली बारगेनिंग में कम सजा में अपराधियों को छोड़ दिया जाता है. अगर कोई आरोपी अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसे कम सजा दी जाती है. लेकिन प्ली बारगेनिंग का लाभ किसी भी विचाराधीन आरोपी को एक बार ही मिल सकता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए अभियुक्त व पीड़ित व्यक्ति प्ली बारगेनिंग कर सकते हैं। षिविर के बाद बन्दियों से उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में पूछताछ की गई। सचिव महोदय ने निरूद्ध बन्दियों को अवगत कराया कि वे अधिवक्ता की उपलब्धता हेतु एवं अन्य प्रकार की समस्या हेतु कारापाल महोदय के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललितपुर को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर शिविर के अन्त में श्री लाल रत्नाकर सिंह, अधीक्षक जिला कारागार द्वारा सभी आगुन्तकों का आभार प्रकट किया गया