दो लाख रुपये के लेनदेन को लेकर वर्ष 2023 में हुई बेलाल हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना फूलपुर क्षेत्र के सदरपुर बरौली गांव निवासी शबनम ने मुकदमा दर्ज कर आरोप लगाया था कि उनके पुत्र बेलाल ने गांव के ही कासिम और फहीम से दो लाख रुपये उधार लिए थे। उधार की रकम को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और आरोपी लगातार रुपये वापस करने का दबाव बना रहे थे।मामले के अनुसार, 6 नवंबर 2023 की शाम करीब साढ़े सात बजे कासिम और फहीम बेलाल को गांव के एक ट्यूबवेल के पास ले गए। वहां दोनों ने बेलाल को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे।सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से निर्मल कुमार शर्मा, ओमप्रकाश सिंह तथा रविंद्र नाथ उपाध्याय ने प्रभावी पैरवी की। अदालत में सात गवाहों की गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाया गया।read more:https://pahaltoday.com/district-supply-officer-inspected-the-farmer-registry-camp/सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कासिम और फहीम को हत्या का दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।अदालत के फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।