गाजीपुर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के दोषी को 14 साल की सजा

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गाजीपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है।read more:https://worldtrustednews.in/councilors-mobilized-to-investigate-financial-irregularities-in-afzalgarh-municipal-council/थाना खानपुर में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमा संख्या 1318/2017 धारा 363, 366, 376, 506 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी शशिपाल पुत्र जोखू निवासी नरयकडीह थाना खानपुर को दोषी करार दिया।न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त शशिपाल को 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363 भादवि में 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 7 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506 भादवि में 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।गाजीपुर पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत गंभीर अपराधों में त्वरित और प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

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