उपभोक्ता आयोग ने 55,040 रुपये का चेक देकर कराया मामले का निस्तारण

भदोही। परिवादी छोटे लाल दुबे पुत्र राज नारायण दुबे, निवासी कंस रायपुर, थाना भदोही द्वारा दायर किया गया था। परिवादी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भदोही एवं बैंक ऑफ बड़ौदा को विपक्षी बनाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी के अनुसार उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त की थी तथा अपने गोदाम का बीमा भी कराया था। वर्ष 2003 में अज्ञात चोरों द्वारा उनके प्रतिष्ठान में सेंध लगाकर चोरी कर ली गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इसी क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत किया गया था।इस वाद में जिला उपभोक्ता आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष महेंद्र तिवारी, सदस्य राशिद खान एवं महिला सदस्य पुतुल यादव द्वारा निर्णय पारित करते हुए आदेश दिया गया था कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 2,00,000 रु0 की क्षतिपूर्ति 23 मार्च 2005 से भुगतान की तिथि तक 10% वार्षिक ब्याज सहित अदा करे। हालांकि, उक्त निर्णय के विरुद्ध बीमा कंपनी द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग, लखनऊ में अपील दायर की गई। राज्य आयोग में न्यायिक सदस्य सुशील कुमार एवं सदस्य श्रीमती सुधा उपाध्याय द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिया गया कि सर्वेयर द्वारा आकलित 29,109 रु0 की धनराशि वाद दाखिल करने की तिथि से 6% वार्षिक ब्याज सहित अदा की जाए, साथ ही 1,000 रु0 वाद व्यय के रूप में दिया जाए। उक्त आदेश के अनुपालन में जिला उपभोक्ता आयोग, भदोही द्वारा परिवादी को ₹55,040 का चेक प्रदान किया गया। साथ ही शेष जमा राशि ₹25,024 बीमा कंपनी के पैनल अधिवक्ता श्री कैलाशपति शुक्ला को वापस की गई। अंततः जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव एवं सदस्य विजय बहादुर सिंह द्वारा मामले का पूर्ण संतुष्टि के आधार पर निस्तारण कर दिया गया।

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