200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर कोर्ट ने को जमानत दे दी है।दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सुकेश की सुनवाई के दौरान कहा कि लंबे समय तक बिना वजह जेल में रखना व्यक्ति की आजादी और जल्द सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर कोर्ट ने को जमानत दे दी है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सुकेश की सुनवाई के दौरान कहा कि लंबे समय तक बिना वजह जेल में रखना व्यक्ति की आजादी और जल्द सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है।read moe:https://pahaltoday.com/young-man-brutally-murdered-by-slitting-his-throat-chaos-in-the-house/  लेकिन जमानत के साथ ही अदालत ने कुछ खास शर्तें भी रखी हैं। कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को 5 लाख रुपये के मुचलके और उतनी ही जमानत राशि जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। दरअसल, सुकेश को टू लीव्स सिंबल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत मिली है। फिलहाल उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। अन्य मामलों के चलते वह बाहर नहीं आ पाएगा। उस पर करीबन 31 मामले दर्ज हैं, इनमें 26 में उसे जमानत मिल चुकी है। टू लीव्स सिंबल घोटाला सबसे चर्चित मामला रहा है। वहीं, कोर्ट ने इस मामले में आगे कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनके तहत उन्हें गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने से रोका गया है। साथ ही, उन्हें जांच अधिकारी को अपना पता और मोबाइल नंबर देने, अपना पासपोर्ट जमा करने और बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर न जाने का निर्देश दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *