
गाजीपुर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल गाजीपुर के जिला अध्यक्ष डी के श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 3 मार्च 2025 को उप जिला अधिकारी सदर को अवगत कराया गया था कि गोचर की जमीन पर अवैध मजार को बेदखली के लिए मुकदमा पंजीकृत है और एक समुदाय द्वारा विवादित मजार पर दिनांक 5 मार्च 2025 को उर्स मेला का आयोजन किया जाना था जिसे संगठन द्वारा संज्ञान में दिया गया था अगर विवादित मजार पर अन्य समुदाय द्वारा उर्स मेला का आयोजन किया जाएगा तो संगठन बाघ्य होकर विवादित मजार पर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का आयोजन किया जाएगा
जिसको जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान में लिया गया और उर्स मेला का अनुमति नहीं दिया गया और नसरुद्दीनपुर में विवादित मजार पर दिनांक 4 मार्च 2025 से लगातार पुलिस फोर्स व आला अधिकारी मौजूद रहे और चक्रमण करते रहे,कि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो, जिस पर डी के श्रीवास्तव द्वारा जिला प्रशासन प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस संबंध में उप जिलाधिकारी मनोज पाठक ने कहा कि उक्त भूमि किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं है ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।