एग्रीस्टैक योजनान्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति बढाने के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त ग्राम प्रधानों एवं पंचायत सहायकों की जनपद स्तर पर बैठक।

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शामली: श्री विनय कुमार तिवारी मुख्य विकास अधिकारी, शामली की अध्यक्षता में आज जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों एवं पंचायत सहायकों की एक बैठक जनपद में फार्मर रजिस्ट्री कार्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसमें कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी, शामली द्वारा जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों एवं पंचायत सहायकों को फार्मर रजिस्ट्री कार्य कराने हेतु प्रशिक्षित किया गया, जिससे किसान स्वयं किस प्रकार अपनी फार्मर रजिस्ट्री अपने फोन के माध्यम से एवं जनसेवा केन्द्रों पर आधार कार्ड, खतौनी की नकल एवं आधार से लिंक मो0नं0 ले जाकर जनसेवा के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री करा सकते है।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त ग्राम प्रधानों एवं पंचायत सहायकों को बताया गया कि फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाईट दिन में अधिक भार होने के कारण नही चल पा रही है, के कारण प्रगति संतोषजनक नहीं है। जिस कारण बैठक में उपस्थित प्रबन्धक जनसेवा केन्द्र को निर्देशित किया गया कि कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य समस्त जनसेवा केन्द्र संचालकों के माध्यम से शाम 7.00 बजे के बाद कृषकों से ओ0टी0पी0 लेकर रजिस्ट्री का कार्य अन्य मोड की तुलना में आसानी से किया जा सकता है, जिससे प्रदेश स्तर पर जनपद की रैकिंग में सुधार आ सके, एवं जनपद का 25 प्रतिशत लक्ष्य 20 जनवरी 2025 तक प्राप्त किया जाना है, यदि लक्ष्य पूर्ण नही किया गया तो कृषकों की सम्मान निधि भारत सरकार द्वारा जारी नही की जायेगी। फार्मर रजिस्ट्री कार्य सेल्फ मोड (किसान स्वयं अपने मो0से) एवं सहायक मोड (फार्मर सहायक ऐप द्वारा किसान अपने एवं अपने परिवार की फार्मर रजिस्ट्री स्वयं कर सकते है) के द्वारा भी फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कराया जाये। फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में ग्राम प्रधानों का सहयोग अपेक्षित है।
08 जनवरी दिन बुधवार को जनपद शामली में स्पर्श सहायता शिविर एवं पेंशन सहायता शिविर का होगा आयोजन।
शामली कर्नल अजय कुमार सिंह, अ0प्रा0 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, शामली द्वारा ‘‘जनपद शामली के सभी पूर्व सैनिकों/वीर नारियों/विधवाओं एवं उनके आश्रितों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 08 जनवरी 2025 दिन बुधवार को जनपद शामली में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, कार्यालय में स्पर्श सहायता शिविर एवं पेंशन सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का संचालन करने के लिए पश्चिम यू०पी० सब एरिया मेरठ से टीम को आमंत्रित किया गया है। स्पर्श पेंशन, पी०पी०ओ० जीवन प्रमाण पत्र फेमिली पेंशन एवं पेंशन सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण इस शिविर में किया जाएगा। जिन पूर्व सैनिकों/वीर नारियों/विधवाओं एवं उनके आश्रितों को पेंशन सम्बन्धित समस्या है वे अपनी पेंशन सम्बन्धित समस्या का समाधान करा सकते है। रजिस्टेशन हेतु पूर्व सैनिक उनकी आश्रित एवं वीर नारियां जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय शामली में उक्त मो0नं0- 8765610973, फोन नं0- 01398.251003“ पर सम्पर्क स्थापित करें।
: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजनाः
शासनादेश दिनाक 04.10.2024 के द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के द्वारा जनपद में उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जनपद के युवाओं को रोजगार सृजित किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने/आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म, लघु मध्यम इकाईयों को स्थापित किये जाने हेतु उक्त योजना को मिशन मोड के रूप में आगामी 10 वर्षों की समयावधि में प्रदेश में 10 लाख नयी सूक्ष्म इकाईयां स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना‘‘ का प्रारम्भ किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यह जानकारी देते हुए आज जैस्मिन, उपयुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र शामली ने बताया कि योजना की प्रमुख पात्रता एवं शर्तें निम्नवत् है। 1-आवेदक जनपद का निवासी होना चाहिए एवं आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए।, 2-आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ होनी चाहिए। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी। आवेदक को विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे-विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टिफिकेट कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त/अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त एवं अनुसूचित जाति/जनजाति महिला अभ्यर्थियों को भी वरीयता दी जायेगी।,आनलाइन आवेदन करने की प्रकियाः-आवेदक दी गयी वेबसाइट http//msme.up.gov.in पर निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन करते समय निम्न शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र जैसे न्यूनतम आठवी की मार्कशीट/हाईस्कूल अंक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन हस्ताक्षर, निवास का प्रमाण नोटीकृत हलफनामा एवं परियोजना रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।, योजनान्तर्गत वित्त पोषण योजना की प्रमुख बातेः-1-उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रु०-5.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर परियोजना लागत का शत-प्रतिशत ब्याज उपादान वित पोषण की तिथि से अगले 04 वर्षों के लिए दिया जायेगा। कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्मलोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। परियोजना में भूमि-भवन का क्रय सम्मिलित नहीं होगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों का परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग के लाभार्थियों के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांगजन के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वंय के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। 2-लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू०-5.00 लाख जो कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिये जायेगा। यह अनुदान बैंक इण्डेड होगा। 3-तम्बाकू उत्पाद, गुटखा पान मसाला अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखे, प्लाटिक कैरी बैग (40 माइक्रॉन से कम) अथवा भारत/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ हेतु पात्र नहीं होगें। 4- योजनान्तर्गत जनपद की समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक/ग्रामीण बैंक तथा वित्तीय संस्थाए ऋण वितरण हेतु पात्र होगी। 5-योजना की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय में प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

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