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प्रदेश सरकार ने बिजली बकाएदारों को दी बड़ी राहत

भदोही। प्रदेश सरकार ने बिजली बकाएदारों को बड़ी राहत दी है। एक बार फिर प्रदेश में एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू होने जा रही है। तीन चरणों में 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक कुल 47 दिन लागू रहेगी। इसका लाभ लेने के लिए बिजली बकाएदारों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर तक के बिजली बिलों के मूल बकाए की 30 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी।
30 सितंबर तक के बकाया बिजली बिलों के सरचार्ज में छूट दी जाएगी। बकाएदारों को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का विकल्प मिलेगा।बिजली उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक इसके पहले चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में सबसे अधिक छूट मिलेगी। एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के पहले चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर बिलों के सरचार्ज में शतप्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी। पहले चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए यह छूट 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत होगी। योजना का प्रथम चरण 15 से 31 दिसंबर तक कुल 16 दिन, दूसरा चरण 1 से 15 जनवरी तक कुल 15 दिन, तीसरा चरण 16 से 31 जनवरी 16 दिन चलेगा। किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च 2023 तक के बकाए बिजली बिलों के बकाए भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए 7 मार्च 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं। जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा। सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

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