November 27, 2024
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भदोही। दहेज प्रतिषेध दिवस एवं महिला दिवस पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से दीपक कुमार रावत की अध्यक्षता में मां शारदा धनराजी देवी इण्टर कालेज दवनपुर एवं वन स्टॉप सेंटर भदोही में का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
इस दौरान श्री त्रिपाठी ने कहा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत यदि कोई व्यक्ति दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा। उस व्यक्ति को कारावास या 15 हजार रूपए या दोनों का सजा का प्राविधान है। वही दीपक कुमार रावत ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार बालिकाओं एवं महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारे देश की महिलाएं, बेटियां देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना व अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समाज में बेटी और बहू के बीच का भेदभाव खत्म होगा। सभी अभिभावक अपनी लड़कियों को शिक्षित करेंगे। छात्राओं से अपील किया कि वे दहेज को समाप्त करें तथा बेटे और बेटी के बीच भेदभाव करना बंद करें। भेदभाव मिटाने से तथा लड़कियों को शिक्षित करने से समाज में कानूनों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा तथा दहेज कानून के अंतर्गत महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा से बचाव एवं सहायता पुनर्वास के संबंध में उन्हें जागरूक किया गया है।
इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया, संरक्षण अधिकारी मीना गुप्ता, जिला प्रोबेशन कार्यालय से सत्येंद्र पांडेय, कुणाल गुप्ता व गोपाल यादव आदि उपस्थित रहें।

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